आदेश का उल्लंघन किए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


आदेश का उल्लंघन किए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिना कारण बाहर घूमने वालों के चालान काट रही पुलिस ने लोगों को घर पर ही रहने की समझाइश दी है। कोरोना वायरस (coronavirus in chhattisgarh) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण दुर्ग जिले में धारा 144 लगाई गई है। जिले में स्थित रेस्टोरेंट, बार, भोजनालय इत्यादि (होम डिलीवरी को छोड़कर) लोकल वाहन जैसे बस, आटो इत्यादि ( इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर), मोबाइल शॉप (केवल रिचार्ज को छोड़कर), एनबीएफसी, इश्योरेंस इत्यादि के रिटेल शॉप पूर्णत: बंद रहेंगे। यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित आदेश के अंतर्गत छूट प्राप्त दुकानों में से डेली नीड्स व किराना दुकानें, सभी मंडी दुकान व ठेला (सब्जी, फल अनाज), राशन दुकानें, बेकरी दुकान एवं इस प्रकार की अन्य दुकानें इस अवधि में प्रतिदिन शाम छह बजे से सुबह 9 बजे तक दिनांक 5 अप्रैल तक अथवा आगामी आदेश तक बंद रहा करेंगे। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिना कारण बाहर घूमने वालों के चालान काट रही पुलिस ने लोगों को घर पर ही रहने की समझाइश दी है।




अभी फैक्ट्रियां बंद नहीं पर काम शिफ्ट में करवाएं
कलेक्टर अंकित आनंद ने कहा कि फैक्ट्रियों को अभी बंद नहीं किया गया है। फैक्ट्री संचालक शिफ्ट वाइज में काम ले सकते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 100 मजदूर है तो 50 मजदूरों से काम लिया जाए। लेकिन याद रहे कि जिन मजदूरों को छुट्टी दे रहे हैं उनका वेतन न कटे। शिकायत मिलने पर फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।


कलेक्टर ने कहा बेवजह घूमते पकड़े गए तो भेजा जाएगा जेल
जि ला दंडाधिकारी व कलेक्टर अंकित अनंद ने 31 मार्च तक जिले में लॉक डाउन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सडक़ पर बेवजह घूमते पकड़े गए तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ही नहीं जेल भी जाना पड़ सकता है। कोरोना वायरस की इस भयावह रुप के देखते हुए सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया जा रहा है। वहीं अनिवार्य सेवाएं खुली रहेंगी। 


एसएसपी बोले, फेक न्यूज फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे
एसएसपी अजय यादव ने कहा कि फेक न्यूज फैलाने वालों का रिकॅार्ड बनाया जा रहा है। सड़कपर बाइक पर तीन सवारी फर्राटा भरते हुए नजर आए उनके खिलाफ कार्रवाई कर चालान वसूल किया जाएगा। इसके अलावा दुकाने या फिर प्राइवेट दफ्तर खुले हुए पाए जाने पर पर उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।